जैसलमेर जिला जैसलमेर में बच्चो की शिक्षा हेतु बहुतायत संख्या में सरकारी एवं निजी स्कूल है, उक्त स्कूल में भारी मात्रा में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाते है । स्कूल जाने हेतु बच्चो द्वारा ''बाल वाहिनी'' (बस,टैक्सी एवं अन्य साधन) का उपयोग किया जाता है। उन ''बाल वाहिनियों'' को चालकों द्वारा पैसे के लालच में आकर अधिक बच्चों को जबरदस्ती बिठाया जाता है। जिसके कारण कभी कभार अप्रिय घटनाऐं भी सामने आती है। उन घटनो से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर पंकज चौधरी द्वारा जिले के समस्त बच्चों के स्कुलों के प्रभारी एवं बच्चो को ले जाने वाली ''बाल वाहिनी'' (बस,टैक्सी एवं अन्य साधन) के मालिको एवं चालकों को निर्देशित एवं आगाह किया गया है कि भविष्य में बच्चो की सुरक्षा का सर्वप्रथम ध्यान रखा जाये। स्कूल जाते एवं आते समय निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे ''बाल वाहिनी'' (बस,टैक्सी एवं अन्य साधन) में न बैठाये। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधित ''बाल वाहिनी'' (बस,टैक्सी एवं अन्य साधन) के मालिक का वाहन सीज कर लार्इसेंस निरस्त करने की प्रकि्रया अपनार्इ जायेगी तथा इसके अलावा स्कूलों के प्रभारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित परिवहन मालिक से समन्वय रखे तथा बच्चों की सुरक्षा का समग्र मापदंड अपनाये। जिससे किसी प्रकार की कोर्इ अप्रिय घटना घटित न हो। भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जावेगा। इस संबंध में दिनांक 25-04-2013 को बाल वाहिनी की मिटिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखी गर्इ हैं। जिसमें बाल वाहिनी चालक तथा स्कुलो के प्रभारियों को बुलाया जावेगा तथा समझार्इश की जावेगी।
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