शुक्रवार, 5 अप्रैल 2013

बलात्कार के प्रयास के आरोपित को पांच साल का कारावास

बलात्कार के प्रयास के आरोपित को पांच साल का कारावास

जैतारण। जैतारण अपर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने जैतारण थाना क्षेत्र के ग्राम आगेवा में करीब एक वर्ष पहले युवक द्वारा शराब के नशे में करीब छह वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने बैरा सोलंकीयान निवासी बाबूलाल पुत्र भगाराम सीरवी को बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में पांच वर्ष का क ठोर कारावास एवं 10000 रूपए का जुर्माना व बालिका को क्षतिपूर्ति के लिए आठ हजार रूपए देने का निर्णय दिया है। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वचनाराम पन्नू ने की।

क्या था मामला
आगेवा की सरहद में 24 फरवरी 2012 को छह वर्षीय बालिका को आगेवा के ही बैरा सोलंकीयान निवासी बाबूलाल सीरवी (39) पुत्र भगाराम सीरवी शराब के नशे में उठाकार एक सूनसान इलाके में ले गया था। वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उनके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद बालिका को अभियुक्त घायल अवस्था में पटक कर भाग गया।

बालिका के दादा की रिपोर्ट पर भादसं की धारा 363,376,323 व 325 में मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक वचनाराम पन्नू ने बताया कि न्यायालय ने बुधवार को अभियुक्त बाबूलाल सीरवी को भादसं की धारा 376/511 के तहत बलात्कार के प्रयास का आरोपित मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार के जुर्माना से दण्डित किया। जुर्माने की अदम अदायगी के लिए तीन माह के अतिरिक्त कारावास तथा भादसं 323 में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार के जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माना की अदम अदायगी के लिए एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

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