हत्यारे ने बच्चा पैदा करने के लिए मांगी बेल
नई दिल्ली। हत्या के मामले में आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर अंतरिम जमानत मांगी है। उसने जमानत इसलिए मांगी है ताकि वह अपनी पत्नी से संबंध बनाकर बच्चा पैद कर सके।
शादी के 8 महीने बाद ही उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी अकेली है और कोई बच्चा नहीं है। पत्नी को बच्चा होगा तो वह बेहतर जिंदगी जी पाएगी। न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली सरकार से 7 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आरोपी ने 45 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है।
सीआईएसएफ में नौकरी कर चुके संदीप त्यागी ने कोर्ट को बताया कि 1 फरवरी 2008 को उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके खिलाफ अपहरण और मर्डर का केस दर्ज हुआ। 25 अक्टूबर 2008 को उसे गिरफ्तार किया गया। तब से वह जेल में है।
28 साल के त्यागी ने कहा कि उसकी पत्नी अकेली है क्योंकि उसका प्रेम विवाह हुआ था। माता-पिता शादी के खिलाफ थे। ऎसे में पत्नी को देखने वाला कोई नहीं है। बच्चा होने के बाद वह आगे की जिंदगी आसानी से काट पाएगी।
त्यागी ने कहा कि शादी के बाद उसकी पत्नी एसएससी एग्जाम की तैयारी करने लगी। एसएसएसी में नियम है कि साक्षात्कार के वक्त महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं होनी चाहिए। इस कारण वह अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना सका और बच्चा पैदा करने के बारे में प्लानिंग नहीं कर सका।
बाद में पत्नी की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। कड़े पॉलिसी नियमों के कारण दोनों ज्यादा वक्त तक साथ में नहीं रह सके।
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