दिवंगत को अदालत ने भेजा नोटिस!
जोधपुर। चोरी के एक मामले में सोजत (पाली) के अपर सेशन न्यायाधीश ने एक मृत महिला के नाम नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने निचली अदालत की इस कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश को अपास्त कर दिया। उन्होंने इस आदेश की प्रति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजने के निर्देश दिए हैं। जैतारण निवासी महेश कुमार शर्मा की ओर से पेश की गई विविध फौजदारी निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश मेहता ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कैलाशचन्द्र पंचारिया ने उच्च न्यायालय में कहा कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ की गई अपील में अपर सेशन न्यायाधीश झाबरमल जाट ने उनको सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया। इस आदेश में अपीलांट कोर्ट ने लिखा कि "विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि बरामदा सोने का तिमणिया स्वर्गीय लीला और जमानती महेश कुमार को नोटिस देकर उनसे मंगा कर बंधकदार अपीलार्थी मोतीलाल को संभलाया जाए।" उच्च न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिए बिना ही फैसला देने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए उक्त आदेश अपास्त कर दिया।
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