शुक्रवार, 15 मार्च 2013

जैसलमेर न्यूज़ बॉक्स ....आज की खबरे




जैसलमेर में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र शिलान्यास शनिवार को
मुख्य न्यायाधीश श्री अमिताभ रॉय करेंगे शिलान्यास
       जैसलमेर, 15 मार्च/ जैसलमेर में डाईट के पास बनने वाले वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र (एडीआर सेन्टर) का शिलान्यास समारोह शनिवार 16 मार्च को दोपहर 12.30 बजे आयोजित किया जाएगा।
       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षजिला एवं सेशन न्यायाधीश गोर्वधन लाल मीणा ने बताया कि इसका शिलान्यास राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षकराजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधिपति अमिताभ राय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रशासनिक न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा किया जायेगा।
       उन्होंने बताया कि शिलान्यास समारोह स्थल पर ही वैकल्पिक विवाद निस्तारण के प्रभावी क्रियान्वयन में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित होगी।
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बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश
       जैसलमेर, 15 मार्च/जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बाल विवाह रोके जाने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियोें को निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह रोके जाने के लिए सभी प्रभावी ऎहतियाती उपाय सुनिश्चित करें। इस बारे में सभी स्तरों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विशेष दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए हैंं।
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जैसलमेर में विश्व उपभोक्ता दिवस पर ग्राहक अदालत का आयोजन
       जैसलमेर, 15 मार्च / विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला रसद विभाग के तत्वाधान् में शुक्रवार को पंचायत समितिजैसलमेर के सभागार में ‘‘ग्राहक अदालत‘‘ विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ग्राहक अदालत में उपभोक्ताओं ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपने समस्याओं को निराकरण के लिए रखा।
       जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास ने इस ग्राहक अदालत में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के बारें में विस्तार से जानकारी दी  एवं बताया कि इस ग्राहक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों से संबंधित उपभोक्ताओ की सेवाओ के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं सेवाओं के संबंध में किस प्रकार की समस्याएं आ रही है उसका निराकरण करने की व्यवस्था करना है।
       उन्होंने इस दौरान ग्राहको से आग्रह किया है कि वे विक्रेताओं से सामग्री खरीद करते समय आवश्यक  रूप से बिल प्राप्त करे वही ग्राहक पूर्ण रूप से सजग रहकर उपभोक्ता सेवाओं के प्रति जागरूक रहे एवं सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठावे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की सतर्कता से ही प्रदात्ताओं की सही सेवा प्राप्त की जा सकेगी।
       विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण के सदस्य हाजी मुर्तजाश्रीमती सरस्वती छंगाणीमुकेश गज्जा ने आम उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में वाद दायर करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं कहा कि किसी भी ग्राहक के साथ धोखा होता है तो वह न्याय के लिए उपभोक्ता संरक्षण मंच में अपना परिवाद अवश्य ही दायर करे ताकि उन्हे समय पर न्याय मिल सके।
 इस अवसर पर  प्रवर्तन अधिकारीसुनील वर्मा ने अतिथियों एवं आगन्तुको का स्वागत करते हुए ग्राहक अदालत के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। वही प्रवर्तन निरीक्षक उम्मेदाराम चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की।
       ग्राहक अदालत में  उपभोक्ताओं एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों का पंजीयकरण किया गया। प्रवर्तक निरीक्षक उम्म्ेादाराम ने बताया कि प्राप्त हुई शिकायतों को संबंधित विभाग को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया जायेगा।
       इस ग्राहक अदालत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनन्द गोपाल पुरोहितपुलसि के उपअधीक्षक शायर सिंहके साथ ही समाज सेवी महेन्द्र व्यासचन्द्रप्रकाश भाटिया व व्यापारी एवं उपभोक्तागण उपस्थित थे। इस अदालत में पुलिसविधिक माप विज्ञानचिकित्सा एवं स्वास्थ्यराजस्थान राज्य पथ परिवहन निगमसहकारितामहिला बाल विकासजलदाय विभागरसद विभाग द्वारा अपने-अपने विभागों की उपभोक्ता संबंधी सेवाओं एवं संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।
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लोक अदालत में 12 प्रकरणों का निस्तारण  
        जैसलमेर, 15 मार्च / जिला न्यायालय में विवाद पूर्व प्रकृति के प्रकरणों के निस्तारण के लिए शुक्रवार को  जिला न्यायालय में स्थाई लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोर्वद्धन लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजन  किया गया जिसमें सदस्य राणीदान सेवक उपस्थित थे।
       इस लोक अदालत में बैंक आफ बडौदा देवीकोट शाखा के ऋण वसुली से सम्बंधित 19 प्रकरण रखे गये जिसमें से 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया । बैंक के निस्तारित 12प्रकरणों में बैंक की लगभग 4 लाख 9 हजार रूपये की राशि बकाया थी जिसमें से 1 लाख 90 हजार रूपये की वसूली की जाकर आपसी समझाईश से प्रकरण निस्तारित किये गये व  शेष ऋण राशि बैंक के शाखा प्रबंधक एस.एस कस्वा ने  ऋणियों की कमजोर आथ्रिक स्थिति व अन्य परिस्थिति जन्य कारणाें को  देखते हुए ऋण खाते बन्द करना स्वीकार किया व लोक अदालत की भावना से प्रकरणों को निपटाने में सहयोग प्रदान किया । पूर्व में भी लोक अदालत द्वारा इस प्रकार के 28 प्रकरण निपटायें जा चुके है। इस प्रकार  कुल 40प्रकरणाेंे का निस्तारण किया जा चुका है।

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