जैसलमेर, 14 मार्च जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट शुचि त्यागी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शकितयों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया हैै।
जिला मजिस्ट्रेट त्यागी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबार्इल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है, इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंशकित खतरे को दृषिटगत रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिला मजिस्टे्रट त्यागी द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्रा में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित करने की जानकारी सामने आने पर कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोर्इ भी व्यकित पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यकित के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट त्यागी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबार्इल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है, इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंशकित खतरे को दृषिटगत रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिला मजिस्टे्रट त्यागी द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्रा में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित करने की जानकारी सामने आने पर कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोर्इ भी व्यकित पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यकित के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
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