गुरुवार, 21 मार्च 2013

शारीरिक शिक्षक भर्ती का रास्ता खुला

शारीरिक शिक्षक भर्ती का रास्ता खुला

जयपुर। हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के लिए संभाग व शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के लिए जिला स्तर पर पदों की रोस्टर के हिसाब से पुन: गणना करने और उसके हिसाब से नियुक्ति देने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश 2011 की भर्ती के लिए दिया है।


न्यायाधीश मनीष्ा भण्डारी ने दिलीप कुमार व अन्य 21 याचिकाएं निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाओं में कहा कि एससी-एसटी को रोस्टर के हिसाब से कम पदों पर आरक्षण दिया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि रोस्टर के आधार पर पदों का आकलन करने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापित पद और श्रेणीवार रिक्त समान पाए जाएं, तो उन पदों पर नियुक्ति दे दी जाए और इन दोनों में अंतर आता है तो नई गणना के हिसाब से चिन्हित पदों पर नियुक्ति दी जाए।

2008 भर्ती : सुनवाई पूरी


हाईकोर्ट ने द्वितीय व तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की 2008 की भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व निशा गुप्ता की खण्डपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। इस बेंच के सामने यह प्रकरण विचाराधीन था कि सीपीएड, बीपीएड व डीपीएड उत्तीर्ण तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं। सरकार इन सभी को पात्र बता रही थी।

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