धोखे से सेक्स पर चलेगा रेप केस
नई दिल्ली। शादी के बाद यदि किसी पुरूष ने धोखे में किसी महिला से सेक्स किया तो उस पर रेप करने का केस दर्ज हो सकता है। हाई कोर्ट ने ऎसे ही एक मामले में शादीशुदा शख्स पर एक महिला से शादी का वादा कर सेक्स संबंध बनाने पर निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए रेप केस चलाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को रेफर करते हुए यह कहा है कि यदि कोई शख्स किसी महिला को यह भरोसा दिलाता है कि वह उसकी पत्नी है,जबकि असल में महिला उसकी पत्नी नहीं है और फिर वह उससे सेक्स संबंध बनाता है,तो यह मामला रेप की कैटिगरी में आएगा।
यह था मामला
एक शादीशुदा पुरूष्ा ने 2005 में पीडित महिला से शादी कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी पुरूष पहले से ही शादीशुदा है और उसकी शादी अमान्य है। इस पर उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। लेकिन साकेत कोर्ट ने आरोपी शख्स को यह कहते हुए बरी कर दिया कि यह सेक्स संबंध आपसी सहमती के बाद बनाए गए हैं। निचली अदालत के इस फैसले को पीडित महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें