शनिवार, 2 मार्च 2013

कनिष्ठ लिपिकों भर्ती मामले में नोटिस

कनिष्ठ लिपिकों भर्ती मामले में नोटिस

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 8 मार्च तक जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायाधीश पीके लोहरा ने बिलाड़ा निवासी रामनिवास की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए। याचिका में भर्ती की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेंद्रसिंह गोदारा ने अदालत मेें कहा कि सरकार ने 17 दिसंबर 2012 को नियमों में संशोधन करते हुए प्रदेश भर में पंचायतीराज विभाग के तहत कनिष्ठ लिपिक वर्ग में भर्ती करने की विज्ञप्ति जारी की, जबकि ये रिक्तियां 31 अगस्त 2012 तक की ही हैं।

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