गुरुवार, 21 मार्च 2013

आश्रम में बच्चियों से रेप के दोषी संस्थापक को फांसी



पनवेल। पनवेल के महिला बाल सेवा आश्रम में मानसिक तौर पर कमजोर लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आश्रम के संस्थापक रामचंद्र करंजुले को फांसी की सजा सुनाई गई है। मुंबई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही करंजुले के साथ अन्य पांच लोगों को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया है जबकि इस मामले के 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

कलंबोली के कल्याण महिला बाल सेवा आश्रम का संस्थापक रामचंद्र करंजुले है। आश्रम में पांच लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। इनमें से एक लड़की की मौत हो गई थी। ये मामला साल 2010 का है। इस पूरे मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनमें से चार लोगों को सबूत नहीं होने की वजह से छोड़ दिया गया था।

इस मामले में दोषी रामचंद्र करंजुले को फांसी, दीपक, प्रकाश को उम्रकैद, नाना करंजुले को दो साल की सजा, सोनाली को 5 साल की सजा और पार्वती मावले को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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