बाड़मेर के एक हजार 821गांव अभावग्रस्त घोषित
बाड़मेर । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 12 जिलों के 7 हजार 973 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार इन 12 जिलों में आबियाना शुल्क(सिंचाई शुल्क) की वसूली 15 जुलाई,2013 तक स्थगित की गई है।
आदेश के अनुसार अजमेर जिले के 463,बांसवाड़ा के एक हजार 499,बाड़मेर के एक हजार 821,बीकानेर के 726,नागौर के एक हजार 570,झुंझुनं के 49,जोधपुर के 958,चूरू के 75,राजसमन्द के 142,पाली के 36,जैसलमेर के 615 तथा सीकर जिले के 19 गांवों को राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) के तहत अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार अजमेर जिले के 463,बांसवाड़ा के एक हजार 499,बाड़मेर के एक हजार 821,बीकानेर के 726,नागौर के एक हजार 570,झुंझुनं के 49,जोधपुर के 958,चूरू के 75,राजसमन्द के 142,पाली के 36,जैसलमेर के 615 तथा सीकर जिले के 19 गांवों को राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) के तहत अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
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