शनिवार, 30 मार्च 2013

30 साल पहले हत्या,8 पुलिसकर्मी दोषी

30 साल पहले हत्या,8 पुलिसकर्मी दोषी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में 30 साल पहले हुए जघन्य हत्या काण्ड मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की विशेष अदालत ने आठ पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने एक हेडकांस्टेबल को बरी कर दिया है। इस मामले में मुकदमे के दौरान दस अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है।

विशेष न्यायाधीश सीबीआई राजेन्द्र सिंह की अदालत ने यह फैसला 30 वर्ष बाद दिया है। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। वर्ष 1982 में 13 मार्च को क्षेत्राधिकारी केपी सिंह दबिश पर गए थे जहां पर मुठभेड़ में केपी सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 12 ग्रामीणों की भी मौत हुई थी।

सीबीआई ने कुल 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांचकर आरोपत्र विशेष अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान 10 अभियुक्तों की मृत्यु हो गई थी तथा नौ में से एक अभियुक्त हेडकांस्टेबल प्रेम सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। शेष आठ पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है।

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