शनिवार, 16 फ़रवरी 2013

अपहृत किशोरी को ढूंढने पुलिस ने की हवाई यात्रा, एसपी हाईकोर्ट में तलब

वाई यात्रा करने वाले पुलिसकर्मी निलंबित क्यों नहीं - हाईकोर्ट 

जालोर जालोर के पास में रेवत गांव से गत दिनों अपहृत हुई एक किशोरी की तलाश के लिए जांच अधिकारी पर पीडि़ता के पिता से 2 लाख रुपए लेकर हवाई यात्रा करने का मामला जोधपुर हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पीडि़ता के पिता का आरोप है कि उसने यह राशि पत्नी के जेवरात गिरवी रख कर पुलिसवालों की दी, लेकिन हवाई यात्रा के बाद भी उसकी पुत्री का अब तक पता नहीं लगा है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

शुक्रवार को इसी मामले में जालोर एसपी दीपक कुमार हाईकोर्ट में पेश हुए। एसपी ने सफाई में कहा कि हवाई यात्रा करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को 17 सीसीए का नोटिस दिया गया है। एसपी की ओर से हाईकोर्ट में यह भी बताया गया है कि हवाई यात्रा का खर्च रेवत गांव के सरपंच ने अपने निजी खर्च से वहन किया, जो किशोरी की तलाश में पुलिस टीम के साथ था।

हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए 18 फरवरी तक अपह्त किशोरी को ढूंढ़ कर लाने को कहा है। साथ ही अगली पेशी पर जालोर एसपी को दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को साथ लेकर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।

बीपीएल परिवार ने जेवर गिरवी कर दिए 2 लाख


जोधपुर हाईकोर्ट में जालोर के एक व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता एमए राव की ओर से पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में बताया गया है कि पीडि़त परिवार बीपीएल की श्रेणी में आता है।

परिवार के मुखिया की ओर से गत 13 अक्टूबर 2012 को पुलिस थाना जालोर में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया गया था कि 9 अक्टूबर 2012 की रात्रि 12 बजे सुरेंद्र सिंह पुत्र मोड़सिंह उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गया। कुछ दिन बाद अनुसंधान अधिकारी एएसआई इंदा राम ने प्रार्थी को कहा कि उसकी बेटी के कर्नाटक के हुबली शहर में होने की खबर मिली है। वहां पर हवाई जहाज से ही जाया जा सकता है। इस पर प्रार्थी ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर अनुसंधान अधिकारी को दो लाख रुपए नगद दे दिए। तब इंदा राम हैड कांस्टेबल देवाराम व गांव के सरपंच को साथ लेकर हवाई जहाज से हुबली गया, लेकिन वहां से आकर कहा कि लड़की तो नहीं मिली।

वाई यात्रा करने वाले पुलिसकर्मी निलंबित क्यों नहीं - हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधीश गोविंद माथुर व बनवारीलाल शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को पेश हुए जालोर एसपी से पूछा है कि फरियादी के खर्च से हवाई सैर करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों नहीं किया गया। एसपी की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को अदालत के निर्देश पर 17 सीसी का नोटिस दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि हवाई यात्रा के लिए खर्च का भुगतान लड़की के पिता की बजाय संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के खाते से किया गया था। इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए पुलिस से पूछा कि आरोपी पुलिसकर्मियों को सिर्फ नोटिस देकर कैसे इतिश्री कर ली गई, उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया? खंडपीठ ने इस मामले में लड़की के पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के तहत किशोरी को 18 फरवरी तक ढूंढ़ कर लाने के आदेश भी दिए। खंडपीठ ने अगली सुनवाई पर जालोर पुलिस अधीक्षक को आरोपी पुलिसकर्मियों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे।

जल्दी के कारण की हवाई यात्रा : एएसआई

॥गांव के सरपंच ने पीडि़ता के मुंबई में होने की सूचना देकर उसके खर्च से हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कराए। लड़की को ढूंढने की जल्दी में अहमदाबाद से मुंबई तक हवाई यात्रा करनी पड़ी। मुंबई से हुबली तक की यात्रा ट्रेन से की और वहां भी खूब खोजबीन की। मगर पीडि़ता नहीं मिलने पर लौटना पड़ा। रुपए लेने का आरोप बेबुनियाद है। -इंदा राम, जांच अधिकारी (एएसआई)

हवाई यात्रा का खर्च मैंने वहन किया : सरपंच

॥गांव का यह परिवार बीीएल श्रेणी का है, जिसकी अपहृत किशोरी के बारे में मुझे सूचना मिली थी कि वह मुंबई के नवी मुंबई इलाके में है। सूचना देने वाले ने रातों रात पहुंचने की बात कही थी। गांव का सरपंच होने के नाते मैंने 3 नवंबर को एएसआई व हैडकांस्टेबल के साथ मेरा भी हवाई टिकट बुक कराया। अहमदाबाद से मुंबई तक हम तीनों लोग मेरे खर्च से हवाई यात्रा कर गए। वहां जाकर पता चला कि पीडि़ता कर्नाटक के हुबली के बेलगाम में हो सकती है। इस पर मुंबई से हुबली तक हम तीनों ट्रेन में गए, लेकिन वहां भी लड़की नहीं मिल पाई। इस पर हम तीनों को लौटना पड़ा। इस पूरी यात्रा का खर्च मैंने वहन किया है। -लालसिंह राजपुरोहित, सरपंच रेवत 



पिता का आरोप- अपहृत बेटी को ढूंढने के लिए जेवर बेचकर करवाई पुलिस को हवाईयात्रा, पुलिस ने जांच के बाद कहा बेटी के पिता ने नहीं गांव के सरपंच ने वहन किया था हवाईयात्रा का खर्च, कोर्ट ने हवाईयात्रा पर आपत्ति जताई, हवाई यात्रा करने वाले पुलिसकर्मी के साथ एसपी कोर्ट में तलब, 18 फरवरी तक किशोरी को ढूंढने के निर्देश दिए कोर्ट ने।





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