पुलिस के अनुसार बलात्कार के एक मामले में आरोपी जन-शिक्षक रामलाल यदुवंशी और उसके एक साथी को डीएनए जांच में बेकसूर करार दिया गया है। पुलिस अब झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उसे इसके लिए तीन साल तक की सजा भी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 15 दिन में ही तमाम जांच के बाद इसका खुलासा कर दिया है। यह मामला जिला मुख्यालय बुरहानपुर से 30 किलोमीटर दूर खकनार थाना क्षेत्र का है।
पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले झूठी कहानी गढ़ी थी। यही नहीं, उसने घर के कमरे में बलात्कार के तमाम सबूत बिखेरे थे। दूसरे दिन सुबह महिला बलात्कार की शिकायत लेकर थाने पहुंची। उसने बताया रात में जब वह पेशाब करने उठी, तभी जन-शिक्षक और उसका साथी संतोष घर में घुस आए और उससे बलात्कार किया।उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकारपुरा थाने में अपराध दर्ज किया और दूसरे ही दिन 21 जनवरी को यदुवंशी के खून का नमूना लेकर डीएनए जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि डीएनए जांच से सच सामने आने के बाद जन-शिक्षक को राहत मिली है। मामले में झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें