जिला प्रमुख जैसलमेर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेस
जैसलमेर जैसलमेर जिला प्रमुख अब्दुला फ़क़ीर के खिलाफ पद के दुरूपयोग ,विभागीय कार्यवाही में बाधे तथा कर्मचारियों को धमकाने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर ने जैसलमेर पुलिस को मुक़दमा दर्ज करने तथा सम्बंधित दस्तावेज न्यायलय में पेश करने के निर्देश दिए हें ,गौरतलब हें कि दिनांक १४ फरवरी २०१३ को सेवानिवर्त जिला प्रजनन शिशु सवास्थ्य अधिकारी जैसलमेर डाक्टर वी.पी. सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद....... डाक्टर वी.पी. सिंह के उक्त पद पर रहने के दोरान जननी सुरक्षा एम्बुलेंस देवा के ड्राइवर द्वारा दुरूपयोग करने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही में जिला प्रमुख द्वारा कार्यवाही ड्राप करने की धमकियाँ देकर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन करना एवं जिला प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय प्रतिक (अशोक स्तम्भ) का अपनी लेटर पेड़ पर अनुचित प्रयोग किया जा रहा है जो दंडनीय अपराध है बाबत रिपोर्ट पर आज दिनांक २२ फरवरी २०१३ को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर ने आदेश प्रदान कर अब्दुला फ़क़ीर जिला प्रमुख जैसलमेर के विरुद्ध धारा १८९, ३५३, भारतीय दण्ड संहिंता व धारा ३, ४ सपठित धारा ७ भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध एक्ट २००५) एवं भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनिमय) २००७ के तहत एस.एच.ओ. जैसलमेर को मुकदमा दर्ज कर एस.पी. जैसलमेर से उचित अनुसन्धान उच्च इमानदार व कर्मठ अधिकारी से करवाकर नतीजा न्यायालय में पेस करने बाबत निर्देष दिए हैं
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