गुरुवार, 3 जनवरी 2013

सरहदी बाड़मेर में पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया जिला प्रशासन ने

सरहदी बाड़मेर में पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया जिला प्रशासन ने 

बाड़मेर, 3 जनवरी। सरहदी जिले बाड़मेर के लोग मकर सक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का आनंद नहीं उठा सकेंगे ,लोगो के इस आनंद पर जिला प्रशासन ने प्रतिबन्ध लगा दिया .जिला मजिस्ट्रेट ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका  वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आका में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुश्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी हेतु उपयोग करने व विक्रय करने पर प्रतिबन्ध रहेगा। आदो का उल्लंधन करने पर दोशी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश  8 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रभावाील रहेगा।

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