ओम प्रकाश चौटाला को भेजा तिहाड़ जेल
नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को दोषी करार दिया है।
कोर्ट के फैसले के बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया है। अदालत इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ 22 जनवरी को सजा का ऎलान करेगी। बताया जा रहा है कि चौटाला और उनके बेटे को तीन साल से अधिक की सजा हो सकती है।
सीबीआई ने इस मामले में 62 लोगों को आरोपी बनाया था। ट्रायल के दौरान छह लोगों की मौत हो गई,जबकि एक को कोर्ट ने बरी कर दिया था। मामले की सुनवाई 17 दिसंबर 2012 को पूरी हो गई थी लेकिन अदालत ने फैसला सुनाने के लिए बुधवार का दिन तय किया था।
सीबीआई की विशेष अदालत के जज विनोद कुमार ने बुधवार को चौटाला और उनके बेटे को आईपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
चौटाला के अलावा तत्कालीन बेसिक एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार,चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर तथा तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी को भी अदालत ने दोषी करार दिया।
साल 1999-2000 में हरियाणा में 3206 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस वक्त हरियाणा में आईएनएलडी की सरकार थी और ओम प्रकाश चोटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे।
आरोप है कि नियम-कायदों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई। शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग से लेकर जिला स्तर पर बनाई गई चयन कमिटी को सौंपी गई थी,जिसने फर्जी साक्षात्कार के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की की सूची तैयार की थी।
इसके लिए जिलास्तरीय चयन कमिटी में शामिल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनचाहे उम्मीदवारों के चयन के लिए बैठकों में दबाव भी बनाए गए थे।
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