एक्ट्रेस हुमा खान को तीन साल की जेल
मुंबई। अस्सी और नब्बे के दशक में सी-ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री हुमा खान को नाबालिग नौकरानी को प्रताडित करने के मामले में तीन साल के करावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ए.आर. वाघवते ने हुमा (47) को अपनी नौकरानी की 16 वर्षीय बेटी को बंधक बनाने और प्रताडित करने के आरोपी माना और उन्हें यह सजा सुनाई।
इस मामले में उनके भाई शमिउद्दीन मोइनुद्दीन शेख को बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने माना कि वे नपुंसक हैं। उन पर हुमा की नाबालिग नौकरानी के साथ ज्यादती का आरोप था। गौरतलब है कि दहिसर निवासी हुमा खान को अपनी नौकरानी की नाबालिग बेटी को बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीडिता का आरोप था कि उसे जून 2007 से फरवरी 2008 के बीच पुणे ले जाया गया और वहां हुमा के भाई ने उसके साथ तीन बार ज्यादती की। इस मामले में 25 फरवरी 2008 को पीडिता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि अभिनेत्री और उनके भाई ने पीडिता को जबरन बंधक बनाया और सिगरेट से दागा। पीडिता के शरीर पर चोट के 66 निशान पाए गए थे।
मुख्य लोक अभियोजक आर.जे. कादरी ने बताया कि अभिनेत्री को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। जानकारी के अनुसार नौकरानी के साथ उसकी नाबालिग बेटी भी अभिनेत्री के यहां काम पर जाती थी और कॅरियर खत्म होने के बाद अभिनेत्री पुणे में शिफ्ट हो गई। उन्होंने नौकरानी से कहा कि वे उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगी और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगी। इसके बाद प्रताड़ना की खबरें सामने आई।
मुंबई। अस्सी और नब्बे के दशक में सी-ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री हुमा खान को नाबालिग नौकरानी को प्रताडित करने के मामले में तीन साल के करावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ए.आर. वाघवते ने हुमा (47) को अपनी नौकरानी की 16 वर्षीय बेटी को बंधक बनाने और प्रताडित करने के आरोपी माना और उन्हें यह सजा सुनाई।
इस मामले में उनके भाई शमिउद्दीन मोइनुद्दीन शेख को बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने माना कि वे नपुंसक हैं। उन पर हुमा की नाबालिग नौकरानी के साथ ज्यादती का आरोप था। गौरतलब है कि दहिसर निवासी हुमा खान को अपनी नौकरानी की नाबालिग बेटी को बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीडिता का आरोप था कि उसे जून 2007 से फरवरी 2008 के बीच पुणे ले जाया गया और वहां हुमा के भाई ने उसके साथ तीन बार ज्यादती की। इस मामले में 25 फरवरी 2008 को पीडिता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि अभिनेत्री और उनके भाई ने पीडिता को जबरन बंधक बनाया और सिगरेट से दागा। पीडिता के शरीर पर चोट के 66 निशान पाए गए थे।
मुख्य लोक अभियोजक आर.जे. कादरी ने बताया कि अभिनेत्री को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। जानकारी के अनुसार नौकरानी के साथ उसकी नाबालिग बेटी भी अभिनेत्री के यहां काम पर जाती थी और कॅरियर खत्म होने के बाद अभिनेत्री पुणे में शिफ्ट हो गई। उन्होंने नौकरानी से कहा कि वे उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगी और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगी। इसके बाद प्रताड़ना की खबरें सामने आई।
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