नार्वे में भारतीय दम्पती को जेल !
हैदराबाद/ओस्लो। अपने 7 साल के बेटे को प्रताडित करने के आरोपों से घिरे नॉर्वे के ओस्लो में कार्यरत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के वी.चन्द्रशेखर और उनकी पत्नी पर सजा की तलवार लट रही है। बेटे को अनुशासन सिखाने के कारण नॉर्वे पुलिस के हत्थे चढ़े चन्द्रशेखर और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के साथ ही एक साल और तीन महीने की सजा की सिफारिश की गई है। ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले में 3 दिसम्बर को फैसला सुनाएगी।
जानकारी के अनुसार दंपती पर बच्चे के साथ बार-बार दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार धमकी देना,हिंसा आदि पैनल कोड 219 के तहत गलत है। इस के तहत चन्द्रशेखर की पत्नी को 1 साल 3 महीने और 1 साल 6 महीने के सजा खुद चन्द्रशेखर को दी जा सकती है।
यह था मामला
चन्द्रशेखर के भतीजे वी. शैलेन्द्र ने हैदराबाद में बताया कि ओस्लो पुलिस ने उनके ऊपर अपने पुत्र को अनुशासित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। गत 28 नवम्बर की गिरफ्तारी की सूचना पड़ोसियों से मिली। शैलेन्द्र ने बताया कि नौ माह पहले उनके बच्चे ने स्कूल बस में लघुशंका की थी। शिकायत पर पिता ने बच्चे को धमकाया था कि उसने फिर ऎसा किया तो वह उसे भारत भेज देंगे। बच्चे के स्कूल से खिलौना उठा लाने की शिकायत भी मिली थीं। उधर,ओस्लो स्थित भारतीय दूतावास ने पूरे प्रकरण का दंपती के दोस्तों से ब्योरा मांगा है।
हैदराबाद/ओस्लो। अपने 7 साल के बेटे को प्रताडित करने के आरोपों से घिरे नॉर्वे के ओस्लो में कार्यरत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के वी.चन्द्रशेखर और उनकी पत्नी पर सजा की तलवार लट रही है। बेटे को अनुशासन सिखाने के कारण नॉर्वे पुलिस के हत्थे चढ़े चन्द्रशेखर और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के साथ ही एक साल और तीन महीने की सजा की सिफारिश की गई है। ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले में 3 दिसम्बर को फैसला सुनाएगी।
जानकारी के अनुसार दंपती पर बच्चे के साथ बार-बार दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार धमकी देना,हिंसा आदि पैनल कोड 219 के तहत गलत है। इस के तहत चन्द्रशेखर की पत्नी को 1 साल 3 महीने और 1 साल 6 महीने के सजा खुद चन्द्रशेखर को दी जा सकती है।
यह था मामला
चन्द्रशेखर के भतीजे वी. शैलेन्द्र ने हैदराबाद में बताया कि ओस्लो पुलिस ने उनके ऊपर अपने पुत्र को अनुशासित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। गत 28 नवम्बर की गिरफ्तारी की सूचना पड़ोसियों से मिली। शैलेन्द्र ने बताया कि नौ माह पहले उनके बच्चे ने स्कूल बस में लघुशंका की थी। शिकायत पर पिता ने बच्चे को धमकाया था कि उसने फिर ऎसा किया तो वह उसे भारत भेज देंगे। बच्चे के स्कूल से खिलौना उठा लाने की शिकायत भी मिली थीं। उधर,ओस्लो स्थित भारतीय दूतावास ने पूरे प्रकरण का दंपती के दोस्तों से ब्योरा मांगा है।
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