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नवजीवन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करें - शुचि
जिला कलक्टर ने ली समीक्षा बैठक
जैसलमेर, 14 दिसंबर/जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने नवजीवन योजना की जैसलमेर जिले मेें प्रभावी क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं और कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी चिह्नित परिवारोें को विकास की मुख्य धारा में लाए जाने के लिए हरसंभव प्रयासों को अमल में लाया जाना चाहिए।
जिला कलक्टर त्यागी ने शुक्रवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभाकक्ष में नवजीवन योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक मेंं पुलिस उपाधीक्षक शायरसिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया तथा अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि नवजीवन योजना में चिह्नित व्यक्तियों को बैंकों से ऋण मुहैया कराने की कार्यवाही तीव्र गति से पूरी की जाए।
उन्होंने पोकरण क्षेत्र में संबंधित गांवों व बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रॉप आइट बच्चों को तालीम से जो़ड़ने के साथ ही ब्रिजकोर्स से लाभान्वित करें।
जिला कलक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि नवीन मुकदमों की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध कराएं। विभागीय सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने नवजीवन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की।
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खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें- शुचि
जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
जैसलमेर, 14 दिसंबर/जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने जिले में खाद-बीज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि इस माामले में सभी प्रकार की कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूर्ण होनी चाहिए।
जिला कलक्टर ने शुक्रवार को जिले में खाद-बीज की व्यवस्था के लिए सभी संबंधित विभागों और एजेेंसियों की बैठक ली और यह निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बिजली की सुगम पहुंच से जुड़े हुए इलाकों में डिग्गियों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए और खाद पहुंच से संबंधित रेक पाइंट के लिए राज्य सरकार के स्तर पर आग्रह की जानकारी दी तथा बताया कि यूरिया की मांग के अनुरूप प्राप्ति के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं।
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विशेष योग्यजनों को पेंशन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने चाहे आवेदन
जैसलमेर, 14 दिसंबर/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विशेष योग्यजनों को पेंशन के लिए आवेदन चाहे हैं।
विभाग के सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने इस पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्ति के पेंशन नियम 1965 में संशोधन कर किसी भी आयु के विशेष योग्यजन को जो राजस्थान के निवासी हैं तथा स्थायी रूप से राजस्थान मे निवास करते हैं तथा जो विशेष योग्यजन हैं जिसके फलस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने के लिये अयोग्य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिये स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 14 हजार रूपये से कम एवं शहरी क्षेत्र में 16 हजार से कम है, वे इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन पाने के अधिकारी होंगे। शून्य से 08 वर्ष के विशेष योग्यजन को 250/- रुपये और इससे ऊपर की आयु के विशेष योग्यजन को 500/- से 750/- रुपये पेंशन राशि देय है।
पेंशन के पात्र विशेष योग्यजनों द्वारा अपने आवेदन पत्र तैयार कराकर सम्बन्धित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिएं।
सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने जैसलमेर जिले के विशेष योग्यजनों से अपील है कि वे अधिकाधिक आवेदन पत्र तैयार करवाकर योजना का लाभ प्राप्त करें।
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पालनहार योजना के आवेदन पंचायत समिति में
जैसलमेर, 14 दिसम्बर/राज्य सरकार के नवीन आदेश के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के आवेदन पत्र अब सम्बन्धित पंचायत समितियों में स्वीकार किये जायेंगे एवं उनकी स्वीकृति सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। इसके बाद जारी की जाने वाली स्वीकृति आदेश की प्रति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजी जायेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत पालनहारों को राशि का भुगतान किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने योजना के पात्र आवेदकों से अपील है कि वे आवेदन पत्र अपने क्षेत्र की पंचायत समिति (जैसलमेर/सम/सांकड़ा) के कार्यालय में जमा कराएं।
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