खास खबर बीपीएल की दरों पर ही मिलेंगे गैर बीपीएल को भी पट्टे
जयपुर प्रदेश की कच्ची बस्तियों में अब सभी लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में बीपीएल परिवारों के लिए तयशुदा दरों पर ही पट्टे मिलेंगे। मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिए। स्वायत्त शासन निदेशक ताराचंद मीणा ने बताया कि पहले नियमन के लिए बीपीएल परिवारों और गैर बीपीएल परिवारों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई थीं, परंतु अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग पट्टे ले सकें, इसलिए अब दरें एक ही रखी गईं। इनमें 50 वर्गगज तक नगर निगम क्षेत्र में 20 रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 15 रुपए और नगरपालिका क्षेत्र में 10 रुपए प्रति वर्गगज होगी, जबकि 51 से 110 वर्गगज तक के पट्टों के लिए ये दरें दोगुनी हो जाएंगी।
अभियान में आवासीय उद्देश्य के लिए 110 वर्ग गज और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए केवल 15 वर्ग गज तक का ही पट्टा दिया जा सकेगा। व्यावसायिक भूमि की नियमन दर सामान्य आवासीय नियमन दर से दोगुनी होगी। कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए हाईकोर्ट के आदेश से पहले 1 अप्रैल, 2004 तय की गई थी, परंतु 15 अगस्त, 2009 तक के गैर सर्वेधारियों को भी पट्टे जारी करने पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी सहमति दे दी। कच्ची बस्तियों के नियमन के संबंध में पट्टा जारी करने के लिए स्थानीय निकाय स्तर की कमेटी को ही अधिकृत किया गया।
परिवार अलग-अलग हैं तो सभी को मिलेंगे पट्टे : राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर एक ही परिवार के तीन वयस्क सदस्यों का परिवार यदि अलग-अलग रह रहा है तो सभी को अलग-अलग अधिकतम 110-110 वर्गगज के पट्टे जारी किए जा सकते हैं।
डी-नोटिफाइड करने के निर्देश: जिन कच्ची बस्तियों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं और पक्के आवासों का निर्माण हो गया है। ऐसी बस्तियों को कच्ची बस्तियों की सूची से बाहर किया जाना चाहिए।
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