बलात्कार के मामले में तीन को सजा
इंदौर। मध्यप्रदेश में इंदौर की विशेष अदालत ने चार वर्ष पहले एक लडकी के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक पुलिस कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को कारावास की सजा सुनायी है।
विशेष सत्र न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने जिले के बेटमा थाना क्षेत्र की इस घटना के सिलसिले में मुख्य आरोपी साहेब सिंह को शुक्रवार सात वर्ष की सजा सुनाई। इस आरोपी को सहयोग करने के लिए पुलिस कर्मचारी कै लाश और मुकेश को तीन.तीन वर्ष की सजा से दंडित किया गया। सरकारी अधिवक्ता ज्योति तोमर ने बताया कि बेटमा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लडकी को साहेब सिंह ने मई 2008 में अगवा कर लिया था। बाद में उसने उसके साथ बलात्कार किया। परिजनों की शिकायत के बाद लडकी को खोजा गया और वह साहेब सिंह के घर से मिली। बताया गया है कि शेष दो आरोपियों ने साहेब सिंह की मदद की थी।
इंदौर। मध्यप्रदेश में इंदौर की विशेष अदालत ने चार वर्ष पहले एक लडकी के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक पुलिस कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को कारावास की सजा सुनायी है।
विशेष सत्र न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने जिले के बेटमा थाना क्षेत्र की इस घटना के सिलसिले में मुख्य आरोपी साहेब सिंह को शुक्रवार सात वर्ष की सजा सुनाई। इस आरोपी को सहयोग करने के लिए पुलिस कर्मचारी कै लाश और मुकेश को तीन.तीन वर्ष की सजा से दंडित किया गया। सरकारी अधिवक्ता ज्योति तोमर ने बताया कि बेटमा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लडकी को साहेब सिंह ने मई 2008 में अगवा कर लिया था। बाद में उसने उसके साथ बलात्कार किया। परिजनों की शिकायत के बाद लडकी को खोजा गया और वह साहेब सिंह के घर से मिली। बताया गया है कि शेष दो आरोपियों ने साहेब सिंह की मदद की थी।
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