भारत-पाक के बीच सरल वीजा समझौता लागू
६५ साल वालों को तुरंत मिलेगा पाक का वीजा
व्यवसायियों को मल्टीपल एंट्री और रिपोर्टिंग-फ्री वीजा मिलेगा
नई दिल्ली भारत-पाकिस्तान के बीच मल्टीपल एंट्री व व्यवसायियों के लिए आसान वीजा व्यवस्था वाले नए समझौते को शुक्रवार को लागू करने की घोषणा की गई। इस मौके पर भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे व पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक मौजूद थे। 15 जनवरी से 65 साल की उम्र वालों को पहुंचते ही वीजा मिलेगा। व्यवसायियों को मल्टीपल एंट्री और रिपोर्टिंग-फ्री वीजा मिलेगा। इस पर वे पांच शहरों की यात्रा कर सकेंगे। पहले यह तीन शहर तक सीमित था।
समझौते में प्रावधान
> 50 लाख (पाकिस्तानी रु.) की आय या तीन करोड़ (पाकिस्तानी रु.) सालाना कारोबार वाले व्यवसायियों को पुलिस जांच की जरूरत नहीं।
> अटारी/वाघा के जरिए पैदल प्रवेश नहीं हुआ होगा तो यहां से पैदल बाहर निकलने की छूट भी नहीं।
> 15 मार्च से 30 दिन के लिए ग्रुप टूरिस्ट वीजा जारी होगा। यह कम से कम दस और अधिकतम 50 सैलानियों के समूह के लिए होगा।
> अपवाद मामलों में दो साल का वीजा मिलेगा। पहले यह अवधि एक साल की थी। यह 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों या ऐसे एक देश के नागरिक को जिसने दूसरे देश के नागरिक से विवाह किया हो।
ऐसे युगल के 12 साल से कम आयु के बच्चों को भी यह वीजा दिया जाएगा।
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