शुक्रवार, 14 दिसंबर 2012

अफीम तस्करी के आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद

नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंटिव स्पेशल कोर्ट (एनडीपीएस कोर्ट) ने अफीम के सवा तीन किलो दूध के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह आदेश कोर्ट के विशेष जज चन्द्रभान गुप्ता ने गुडा विश्नोईयां निवासी महेश व जयराम बनाम सरकार मामले का निस्तारण करते हुए सुनाई।

मामले के अनुसार 11 जनवरी 2010 को रोहट पुलिस थाना के तत्कालीन थानेदार भरत देवासी को सूचना मिली कि गुडा विश्नोईयां की ओर से एक मारूती 800 कार रोहट की तरफ आ रही है जिसमें भारी मात्रा में अफभ्ीम का दूध रखा हुआ है। इस पर पुलिस ने लालकी गांव के पास नाकाबंदी की तो सामने से एक मारूती कार आते हुए दिखाई दी। उसे जब रोकने का ईशारा किया तो कार चालक ने उसे झाडिय़ों की ओर मोड़ दिया व कार में सवार तीन में से मोहन नामक एक व्यक्ति भाग गया।
लेकिन पुलिस ने अन्य दो आरोपियों महेश व जयराम को पकड़ लिया। कार में सवा तीन किलो अफीम का दूध मिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरपतसिंह भाटी ने अदालत में 14 गवाह तथा 39 दस्तावेज पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपियों के पहली बार जुर्म करने की दुहाई देते हुए सजा कम करने का आग्रह किया गया। अदालत ने आरोपियों को धारा 8/17 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।

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