गुरुवार, 8 नवंबर 2012

कलयुगी पिता को उम्रकैद

कलयुगी पिता को उम्रकैद

भोपाल। नाबालिग सौतेली बेटी के साथ करीब तीन साल तक ज्यादती करने वाले कलयुगी पिता सुनील जेवियर को अदालत ने उम्रकैद और 51 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायधीश सईदा बानों रहमान ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्माना राशि में से 45 हजार रूपए नाबालिग को देने के निर्देश दिए हैं। मामला पिपलानी थाना अंतर्गत छत्रसाल नगर का है। पुलिस ने 3 अप्रैल 2012 को नाबालिग की शिकायत पर सुनील के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें बताया गया था कि सुनील अगस्त 2009 से नाबालिग के साथ ज्यादती कर रहा है।

एनजीओ में काम करने वाली मां के घर से बाहर जाने के दौरान सुनील जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती करता था। पति की मौत के बाद नाबालिग की मां वर्ष 2002 से सुनील के साथ रह रही थी। तीन अप्रैल 2012 को मां की मौजूदगी में ज्यादती का प्रयास करने पर नाबालिग ने मां के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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