आईपीएस कुलदीप का डीजीपी बनने का रास्ता साफ
अहमदाबाद।मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ खुल कर सामने आने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर पदोन्नत होने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरूवार को इस प्रकरण में गुजरात सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया। शर्मा को डीजीपी पद पर पदोन्नति देने के लिए केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
भारतीय पुलिस सेवा के 1976 बेच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा इन दिनों प्रति नियुक्ति पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएण्डडी) नई दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) पद पर सेवारत हैं।
केन्द्र सरकार ने शर्मा को हाल ही में एडीजीपी पद से सशर्त डीजीपी पद पर पदोन्नति दी है, जिसे गुजरात सरकार ने चुनौती दी थी। केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि केन्द्र देश के बेहतरीन आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी बनाने का इच्छुक है तथा शर्मा इस श्रेणी के आईपीएस हैं, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (केट) के शर्मा की एसीआर को "वैरीगुड" से "आउट स्टेंडिंग" करने के निर्देश को स्वीकार नहीं करना बाधा बना हुआ है।
शर्मा ने केट में उनकी एसीआर को डाउनग्रेड किए जाने को चुनौती दी थी। शर्मा के अनुसार पूर्वाग्रह रखते हुए बदनीयत से एसीआर को आउट स्टेडिंग से डाउनग्रेड कर वैरीगुड किया गया था। केट ने माना कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रह रख बदनीयत से शर्मा की एसीआर को डाउनग्रेड किया है।
लिहाजा केट ने वैरीगुड एसीआर को आउटस्टेडिंग माना है। केट के निर्णय के चलते शर्मा को डीजीपी पद पर पदोन्नति दी जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने केट के इस फैसले को चुनौती दी थी। केन्द्र ने मांग की थी कि विचाराधीन मामले पर जल्द फैसला आए ताकि शर्मा को डीजीपी पद पर पदोन्नति दिए जाने का रास्ता साफ हो सके।
अहमदाबाद।मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ खुल कर सामने आने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर पदोन्नत होने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरूवार को इस प्रकरण में गुजरात सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया। शर्मा को डीजीपी पद पर पदोन्नति देने के लिए केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
भारतीय पुलिस सेवा के 1976 बेच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा इन दिनों प्रति नियुक्ति पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएण्डडी) नई दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) पद पर सेवारत हैं।
केन्द्र सरकार ने शर्मा को हाल ही में एडीजीपी पद से सशर्त डीजीपी पद पर पदोन्नति दी है, जिसे गुजरात सरकार ने चुनौती दी थी। केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि केन्द्र देश के बेहतरीन आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी बनाने का इच्छुक है तथा शर्मा इस श्रेणी के आईपीएस हैं, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (केट) के शर्मा की एसीआर को "वैरीगुड" से "आउट स्टेंडिंग" करने के निर्देश को स्वीकार नहीं करना बाधा बना हुआ है।
शर्मा ने केट में उनकी एसीआर को डाउनग्रेड किए जाने को चुनौती दी थी। शर्मा के अनुसार पूर्वाग्रह रखते हुए बदनीयत से एसीआर को आउट स्टेडिंग से डाउनग्रेड कर वैरीगुड किया गया था। केट ने माना कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रह रख बदनीयत से शर्मा की एसीआर को डाउनग्रेड किया है।
लिहाजा केट ने वैरीगुड एसीआर को आउटस्टेडिंग माना है। केट के निर्णय के चलते शर्मा को डीजीपी पद पर पदोन्नति दी जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने केट के इस फैसले को चुनौती दी थी। केन्द्र ने मांग की थी कि विचाराधीन मामले पर जल्द फैसला आए ताकि शर्मा को डीजीपी पद पर पदोन्नति दिए जाने का रास्ता साफ हो सके।
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