सिरोही। नपा आयुक्त को एक वर्ष का कारावास
सिरोही। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने माउंट आबू नगरपालिका आयुक्त ताराचंद गोसाई को व्यक्तिगत रूप से दोषी माना है। इसके लिए उन्हें एक वर्ष के साधारण कारावास तथा दस हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करवाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
परिवादी हिम्मतमल टेलर ने बताया कि माउंटआबू नगरपालिका ने 16 मार्च, 1977 को काला छपरा योजना के तहत एक भूखंड आवंटित किया। इसकी एक चौथाई राशि परिवादी ने जमा करवा दी। शेष तीन चौथाई राशि पालिका कार्यालय ने ना तो परिवादी की राशि जमा की और ना ही भूखंड आवंटित किया। परिवादी ने इसे लेकर न्यायालय जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 25 जनवरी, 2003 को पालिका को एक माह के भीतर पट्टा जारी कर भूखंड पर परिवादी को कब्जा देने का फैसला सुनाया था।
सिरोही। कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने माउंट आबू नगरपालिका आयुक्त ताराचंद गोसाई को व्यक्तिगत रूप से दोषी माना है। इसके लिए उन्हें एक वर्ष के साधारण कारावास तथा दस हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करवाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
परिवादी हिम्मतमल टेलर ने बताया कि माउंटआबू नगरपालिका ने 16 मार्च, 1977 को काला छपरा योजना के तहत एक भूखंड आवंटित किया। इसकी एक चौथाई राशि परिवादी ने जमा करवा दी। शेष तीन चौथाई राशि पालिका कार्यालय ने ना तो परिवादी की राशि जमा की और ना ही भूखंड आवंटित किया। परिवादी ने इसे लेकर न्यायालय जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 25 जनवरी, 2003 को पालिका को एक माह के भीतर पट्टा जारी कर भूखंड पर परिवादी को कब्जा देने का फैसला सुनाया था।
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