गुरुवार, 22 नवंबर 2012

रिश्वत लेने के आरोपी को एक वर्ष की सजा

रिश्वत लेने के आरोपी को एक वर्ष की सजा

सिणधरी। सिणधरी विद्यालय में कंप्यूटर ठेके के बदले में रिश्वत लेने के आरोपी रह प्रधानाचार्य को एक साल की कारावास की सजा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय ने सुनाई है। प्रकरण अनुसार सिणधरी विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा देने का ठेका जोधपुर की एक फर्म को देने के बाद बाड़मेर जिले में कम्प्यूटर शिक्षा का सब कांटेक्ट राजाराम को दिया था। सिणधरी विद्यालय में राजाराम के वर्ष 2007-08 में 55,127 रूपए का भुगतान बकाया होने पर प्रधानाचार्य सत्यनारायण अग्रवाल से इसकी मांग की।

अजीत निवासी राजाराम प्रजापत ने 21 अप्रेल 2008 को एसीबी चौकी बाड़मेर में प्रकरण दर्ज करवाया कि प्रधानाचार्य ने भुगतान के बदले उससे रिश्वत मांगी। एसीबी ने 27 अप्रेल 2008 को तेरह हजार की रिश्वत के साथ आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश चंद्रभान गुप्ता ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए तत्कालीन प्रधानाचार्य सत्यनारायण अग्रवाल को एक वर्ष के कारावास समेत तीन हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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