12 भाजयुमो कार्यकर्ता को जेल भेजा
जयपुर। नगरनिगम सीईओ पर कचरा फेंकने और तोड़फोड़ करने के आरोपी 12 भाजयुमो कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया है जबकि 8 को जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि गुरूवार को प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद पुलिस 21 कार्यकर्ताओं को निगम मुख्यालय से गिरफ्तार कर सदर थाने ले गई थी। देर रात तक भाजपा ने इसके विरोध में धरना दिया था।
एक को छोड़ा देर रात
पुलिस ने एक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह को गुरूवार रात तीन बजे ही छोड़ दिया गया। वह परिचित से मिलने थाने गया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में बंद कर दिया। बाद में उसे बिना कागजी कार्रवाई के छोड़ा।
राजकार्य में बाधा की बजाय शांतिभंग
पुलिस ने भाजपाइयों के बढ़ते विरोध के बाद धारा 151 में मामला दर्ज करने और शुक्रवार को जमानत पर छोड़ने का निर्णय किया था। गौरतलब है, धारा 151 में दर्ज मामला जमानती होता है और थाने या मजिस्ट्रेट को जमानत मुचलके पेश करने पर छोड़ने का अधिकार है।
पुलिस ने पहले गिरफ्तार भाजपाइयों के खिलाफ राजकार्य में बाधा व तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाने का फैसला किया था। जो गैर जमानती धाराएं हैं।
जयपुर। नगरनिगम सीईओ पर कचरा फेंकने और तोड़फोड़ करने के आरोपी 12 भाजयुमो कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया है जबकि 8 को जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि गुरूवार को प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद पुलिस 21 कार्यकर्ताओं को निगम मुख्यालय से गिरफ्तार कर सदर थाने ले गई थी। देर रात तक भाजपा ने इसके विरोध में धरना दिया था।
एक को छोड़ा देर रात
पुलिस ने एक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह को गुरूवार रात तीन बजे ही छोड़ दिया गया। वह परिचित से मिलने थाने गया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में बंद कर दिया। बाद में उसे बिना कागजी कार्रवाई के छोड़ा।
राजकार्य में बाधा की बजाय शांतिभंग
पुलिस ने भाजपाइयों के बढ़ते विरोध के बाद धारा 151 में मामला दर्ज करने और शुक्रवार को जमानत पर छोड़ने का निर्णय किया था। गौरतलब है, धारा 151 में दर्ज मामला जमानती होता है और थाने या मजिस्ट्रेट को जमानत मुचलके पेश करने पर छोड़ने का अधिकार है।
पुलिस ने पहले गिरफ्तार भाजपाइयों के खिलाफ राजकार्य में बाधा व तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाने का फैसला किया था। जो गैर जमानती धाराएं हैं।
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