नई दिल्ली।। दिल्ली की एक कोर्ट ने मां से रेप करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि युवक ने इस 'घिनौने' काम से इंसान और जानवरों के बीच के अंतर को खत्म करने की कोशिश की है।
कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी ठहराए गए नंद किशोर पर इससे पहले पिता की हत्या के आरोप में मुकदमा चला था। लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था और वह जेल से छूट गया था। इस साल की शुरुआत में जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी मां से बलात्कार किया।
कोर्ट ने कहा कि दोषी किसी भी तरह की दया के काबिल नहीं है और उसके खिलाफ यदि कोई उदारता दिखायी गई तो इसका गलत अर्थ निकाला जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यौन अपराधों के मामलों में उदारता ना केवल अवांछनीय है बल्कि यह जनहित के भी खिलाफ है।कोर्ट ने नंद किशोर पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने कहा है जुर्माना की रकम वसूल करके पीड़िता को दी जाए। गौरतलब है कि 3 मई 2012 को किशोर जबरन घर में घुसा और अपनी मां के साथ रेप किया।
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