शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012

पटवारियों ने की बगावत, नहीं मानेंगे आईजी (स्टांप) का आदेश


पटवारियों ने की बगावत, नहीं मानेंगे आईजी (स्टांप) का आदेश


कलेक्टर के आदेश के बाद ही देंगे रजिस्ट्री के लिए मौका निरीक्षण रिपोर्ट

जयपुर. जमीन की रजिस्ट्री के लिए पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट जरूरी करने के मामले में पंजीयन व मुद्रांक विभाग और राजस्व विभाग के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में अभी तक कलेक्टर की ओर से आदेश जारी नहीं होने के कारण पटवारियों ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया है। ऐसे में जिले में जमीनों की रजिस्ट्री अटक गई है। पटवारियों का कहना है कि उनके अधिकारी कलेक्टर है। जबकि आदेश पंजीयन व मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक (आईजी) ने जारी किया है। ऐसे में इस आदेश को कैसे मान सकते है? जबकि पटवारी के पास वैसे ही कई काम है। पटवार संघ ने भी काम बढ़ाने का विरोध किया है।
यह है मामला:
वित्त विभाग के निर्देश के बाद पंजीयन व मुद्रांक विभाग ने सितंबर मध्य में रजिस्ट्री से पहले पटवारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट करवाने व उसके बाद रजिस्ट्री करने के आदेश दिए थे। जमीन के खरीददार या विक्रेता की ओर से पंजीयन व मुद्रांक विभाग के प्रारुप में आवेदन करने के बाद पटवारी मौके पर जाकर जमीन का निरीक्षण करेगा और उसकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट सब-रजिस्ट्रार या तहसीलदार को पेश करेगा। इसके बाद ही रजिस्ट्री होगी और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन शुल्क व स्टांप शुल्क लिया जाएगा।

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