शुक्रवार, 26 अक्तूबर 2012

राजेन्द्र राठौड़ को सरेंडर करने का आदेश

राजेन्द्र राठौड़ को सरेंडर करने का आदेश

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ मामले में राठौड़ को आरोप मुक्त करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राठौड़ को सरेंडर करने को कहा है।

न्यायाधीश अजय रस्तोगी की पीठ ने राठौड़ को आरोप मुक्त करने को चुनौती देने वाली सीबीआई व दारा सिंह की पत्नी सुशीला देवी की निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर राठौड़ सरेंडर नहीं करते हैं तो अधीनस्थ अदालत आवश्यक कार्रवाई करे।

सीबीआई के वकील सरफराज खान ने बताया कि राठौड़ को सीबीआई या अदालत में सरेंडर करना होगा। याचिकाकर्ता सुशीला देवी के वकील एसके सिन्हा के मुताबिक,राठौड़ को अब अदालत,पुलिस या सीबीआई के सामने सरेंडर करना होगा। वहीं बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार जैन ने कहा कि अदालत के विस्तृत फैसले की कॉपी नहीं मिली है। फैसले की कॉपी मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर विचार होगा।

गौरतलब है कि मामले में सभी पक्षकारों की बहस 6 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। याचिकाओं में सीबीआई व सुशीला देवी ने जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर (जिला)के 31 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राजेन्द्र राठौड़ को आरोप तय होने के स्तर पर ही आरोप मुक्त कर दिया था।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4 जुलाई को राजेन्द्र राठौड़ को नोटिस जारी किए थे। सीबीआई ने दारा सिंह एनकाउंटर केस में राठौड़ को 5 अपै्रल 2012 को गिरफ्तार कर उन्हें हत्या के आपराधिक षडयंत्र का आरोपी माना था लेकिन 31 मई को जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला ने राठौड़ को आरोप मुक्त कर दिया था।

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