सौहार्दपूर्ण माहौल में हों धार्मिक पर्वों का आयोजन


सौहार्दपूर्ण माहौल में हों धार्मिक पर्वों का आयोजन

गरबा में नहीं बजेंगे आइटम सांग 10 बजे तक ही होंगे गरबा


निर्देश  कलेक्टर ने फिल्मी पैरोडियों व गानों को भी माना धार्मिक भावनाओं के विपरीत


आयोजनों की स्वीकृति देते समय रखी जाएगी शर्त

:पालना नहीं होने पर संबंधित अधिकारी करेंगे कार्रवाई

पाली नवरात्रा के दौरान शहर सहित जिलेभर में होने वाले गरबा महोत्सव में इस बार आइटम सांग, आइटम डांस, फिल्मी पैरोडियों व गानों पर पाबंदी रहेगी। इसकी पालना कराने के लिए कलेक्टर अंबरीष कुमार ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि गरबा आयोजक मंडलों द्वारा आयोजन स्थल पर पारंपरिक गरबा गीतों के साथ आइटम सांग एवं डांस के आयोजन किए जाते हैं, जो कि अनुचित है। कलेक्टर ने गरबा आयोजनों में असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली अवांछित गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गरबा के नाम पर होने वाली अश्लीलता को बंद कराने के लिए एडीएम को ज्ञापन सौंपा था तथा विभिन्न संगठनों ने इसे भारतीय परंपराओं एवं धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया था। इसे लेकर कलेक्टर ने पहली ही बैठक में जिले के सभी अधिकारियों को गरबा स्थलों पर होने वाले अश्लीलता को बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि गरबा आयोजन की समय सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही हों एवं माइक की आवाज निर्धारित डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं अपने क्षेत्रों में समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए आयोजन स्थलों का भ्रमण करें तथा अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को इस अवधि में नियमित रूप से मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद करें।

कलेक्टर ने आगामी दिनों में आने वाले धार्मिक पर्वों, त्योहारों यथा नवरात्र स्थापना, गरबा कार्यक्रम, दुर्गाष्टमी एवं विजयादशमी आदि पर्व मनाए जाएंगे, जिनका संचालन सौहार्दपूर्ण एवं कानून व्यवस्था के दायरे में सुनिश्चित कराने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम को दिए।उन्होंने शुक्रवार को सभी एसडीएम की बैठक ली तथा कहा कि ऐसे आयोजनों के दौरान सभी अधिकारी सजगता बरतें। उन्होंने कहा कि आयोजन की अनुमति देने से पूर्व यह भी ज्ञात कर लिया जाए कि आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग के इंतजाम हैं या नहीं। वाहन पार्किग प्रबंध नहीं होने पर आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए।

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