जेसी बोस कांड: दोषियों को 10 साल की सजा
जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित जेसी बोस होस्टल गैंग रेप मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-एक जयपुर महानगर (फास्ट-ट्रेक) ने 8 आरोपियों को सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
भारत भूषण मामले में आरोपी बरी
हालांकि भारत भूषण बनाम सरकार मामले में आरोपियों को बरी कर दिया है। पीडिता ने आरोप लगाया था कि उसका सात साल से यौन शोषण हो रहा था। इस मामले में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया।
15 साल का इंतजार हुआ खत्म
इस फैसले के लिए पीडिता को 15 साल से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा है। 5 सितंबर,1997 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के जेसी बोस होस्टल के करीब आधा दर्जन छात्रों ने 25 वर्षीय युवती से गैंग रेप किया था।
यह हुआ था 15 साल पहले
राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने गोपालपुरा मोड़ के नजदीक एक युवती बस का इंतजार कर रही थी। तभी यूनिवर्सिटी के जेसी बोस हॉस्टल का एक लड़का संदीप दहिया मोटरसाइकिल से वहां पहुंचता है और युवती को बहलाकर हॉस्टल ले जाता है। वहां कमरे में संदीप युवती से रेप करता है और फिर उसके अन्य 5 साथी भी दुष्कर्म करते हैं।
धमकी देकर भगाया
गैंग रेप के बाद पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया जाता है। पीडिता जख्मी हालत में गांधी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और संदीप दहिया सहित अन्य छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है।
गैंग रेप से पहले भी यौन शोषण
गांधी नगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीडिता ने गैंग रेप से पहले भी यौन शोषण की बात कही। पीडिता के अनुसार हॉस्टल में ले जाने वाले आरोपी संदीप और उसकी साथी गैंग रेप से पहले भी उसके साथ ज्यादती करते रहे हैं। पुलिस को दिए बयानों में युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी सात साल से उससे ज्यादती कर रहे थे।
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