शनिवार, 15 सितंबर 2012

मुख्यमंत्री गहलोत व जाहिदा खान के खिलाफ पीआईएल दायर



जयपुर. गोपालगढ़ में पोखर की जमीन को कब्रिस्तान के लिए देने को चुनौती देने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय सचिव जाहिदा खान, मुख्य सचिव व राजस्व सचिव सहित सात जनों के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई।
 

गोपालगढ़ निवासी बृजेश कुमार की ओर से दायर पीआईएल में कहा गया कि वहां पर 1.11 हैक्टेयर में पोखर है। लेकिन समुदाय विशेष के पटवारी ने पोखर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम अंकित कर दिया। यह मामला एसडीओ पहाड़ी के यहां पर लंबित है। इस मामले में राजनीतिक दबाव बनाकर निर्णय के प्रभावित होने की संभावना है।


सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल व हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान के मामले में कहा है कि जलस्रोतों व कैचमेंट एरिया की जमीन को नहीं बदला जाए और यदि बदल भी दिया है तो उसे वापस पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए। लेकिन पोखर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम अंकित करने की कार्रवाई गलत है। पीआईएल की सुनवाई आगामी दिनों में होने की संभावना है।

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