जोधपुर। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री सीपी जोशी को आज राजस्थान हाईकोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। विधानसभा चुनावों में नाथद्वारा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान से 1 वोट से हारने पर हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसका फैसला उनके पक्ष में सुनाया गया है और चुनाव रद्द कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने भाजपा के चौहान को एक माह का समय दिया है, इस दौरान वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
चौहान को चुनाव में गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप में उनकी पत्नी कल्पना कंवर सहित चार के खिलाफ पुलिस केस करने तथा याचिका की सुनवाई में 51 हजार की कॉस्ट भी लगाई है। यह आदेश शुक्रवार को न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने प्रार्थी नाथद्वारा के पराजित उम्मीदवार तथा केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री सीपी जोशी की ओर से दायर चुनाव याचिका को मंजूर करते हुए दिए।
न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने शुक्रवार को जोशी के पक्ष में फैसला सुनाया है। मजेदार बात है कि इस दौरान वहां कोई वकील मौजूद नहीं था। आज माह का अंतिम कार्यदिवस होने के कारण जोधपुर मुख्य पीठ के वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हैं।
वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी भाजपा प्रत्याशी कल्याणसिंह से मात्र 1 वोट से हार गए थे। इसके खिलाफ उन्होंने 16 जनवरी 2009 को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की।
याचिका की सुनवाई न्यायाधीश पीसी टाटिया ने शुरू की जो बाद में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन हो गए। उनके बाद में वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने सुनवाई जारी रखी। करीब दो वर्ष तक जारी रही सुनवाई के दौरान जोशी और कल्याणसिंह दोनों पक्षों की ओर से करीब पंद्रह गवाहों को पेश किया गया।
जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी और कल्याणसिंह की ओर से लेखराज मेहता व उनके सहयोगियों ने मुकदमे की पैरवी की। न्यायाधीश माहेश्वरी ने 26 मार्च 2012 को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें