अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच की हिरासत में एनआरआई महिला से दुष्कर्म होने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। बुधवार को न्यायाधीश आरएच शुक्ल की पीठ ने सुनवाई के बाद उक्त व्यवस्था दी। साथ ही शहर के मेघाणीनगर थाने के थानेदार (टीआई) को पक्षकारों में शामिल करने व थानेदार को शपथपत्र के जरिए जवाब देने का आदेश दिया है। आवेदक व पीडि़ता सबसे पहले इसी थाने में अपनी फरियाद लेकर गई थी। अगली सुनवाई 30 जुलाई मुकर्रर की गई है।
एनआरआई महिला वडोदरा के एक जमीन विवाद में आरोपी है। मई 2012 में गिरफ्तारी का सामना कर चुकी है। 12 जुलाई को जमानत पर रिहा होने के बाद 14 जुलाई को पुलिस के समक्ष शिकायत देने पर मामले का खुलासा हुआ था।
शिकायत में पीडि़ता ने अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच के लॉक-अप में खुद के साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया। आरोप जांच एजेंसी के पुलिस इंस्पेक्टर सहित चार लोगों पर है। वाकया २३ से 28 मई 2012 की अवधि का है। पीडि़ता ने अफसरों पर लॉक-अप में निर्वस्त्र करवाने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है।
एनआरआई महिला वडोदरा के एक जमीन विवाद में आरोपी है। मई 2012 में गिरफ्तारी का सामना कर चुकी है। 12 जुलाई को जमानत पर रिहा होने के बाद 14 जुलाई को पुलिस के समक्ष शिकायत देने पर मामले का खुलासा हुआ था।
शिकायत में पीडि़ता ने अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच के लॉक-अप में खुद के साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया। आरोप जांच एजेंसी के पुलिस इंस्पेक्टर सहित चार लोगों पर है। वाकया २३ से 28 मई 2012 की अवधि का है। पीडि़ता ने अफसरों पर लॉक-अप में निर्वस्त्र करवाने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है।
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