जोधपुर। बेवफा पत्नी के गम को सीने पर रख कर जीने की बजाए आत्म हत्या करने वाले पति की बीवी को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थिया गजनेर रोड बीकानेर निवासी आरोपी किरण स्वामी की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।
मामले के अनुसार पुलिस थाना सदर बीकानेर में महेन्द्र कुमार पुत्र तुलसी राम ने 22 मई 2012 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई विनोद की शादी किरण के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी। उसकी पत्नी उसे आए दिन तंग करती रहती थी। पिछले छह माह से वह ज्यादा परेशान था। पहले भाई ने किसी नहीं कहा। लेकिन इन दिनों में बताया कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ नाजायज संबंध है। सुबह जब वह पत्नी को छोडऩे गया तो उसे कुछ लोगों ने डराया धमकाया और कहा कि किरण को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वह जो कुछ कर रही है उसे करने दो। इससे डर कर उसने फांसी का फंदा लगा लिया। अदालत में किरण स्वामी की जमानत का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पत्नी के वैन के ड्राइवर के साथ नाजायज संबंध है वह मुझे तंग व परेशान करती है, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए वह जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि मृतक ने पत्नी की वजह से आत्महत्या की।
मामले के अनुसार पुलिस थाना सदर बीकानेर में महेन्द्र कुमार पुत्र तुलसी राम ने 22 मई 2012 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई विनोद की शादी किरण के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी। उसकी पत्नी उसे आए दिन तंग करती रहती थी। पिछले छह माह से वह ज्यादा परेशान था। पहले भाई ने किसी नहीं कहा। लेकिन इन दिनों में बताया कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ नाजायज संबंध है। सुबह जब वह पत्नी को छोडऩे गया तो उसे कुछ लोगों ने डराया धमकाया और कहा कि किरण को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वह जो कुछ कर रही है उसे करने दो। इससे डर कर उसने फांसी का फंदा लगा लिया। अदालत में किरण स्वामी की जमानत का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पत्नी के वैन के ड्राइवर के साथ नाजायज संबंध है वह मुझे तंग व परेशान करती है, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए वह जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि मृतक ने पत्नी की वजह से आत्महत्या की।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें