नई दिल्ली। पत्नी ने एक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति वुमनाइजर और शराबी है। गुस्साए पति ने बीवी से अलग होने का मन बना लिया। उसने पत्नी से अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने पति को तलाक लेने की अनुमति दे दी। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पर अवैध संबंधों का झूठा आरोप लगाना क्रूरता है। न्यायाधीश दीपक वर्मा और दिपक शर्मा की पीठ ने विश्वनाथ अग्रवाल को पत्नी से तलाक देने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा कि उन्हें पत्नी साउ सरला को भरण पोषण के लिए 50 लाख रूपए देने होंगे। पीठ ने कहा कि सरला ने झूठे आरोप लगाकर पति और ससुर के खिलाफ क्रूरता की है। झूठे आरोपों के कारण दोनों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
शुक्रवार, 6 जुलाई 2012
पति के अफेयर का अखबार में दिया एड
नई दिल्ली। पत्नी ने एक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति वुमनाइजर और शराबी है। गुस्साए पति ने बीवी से अलग होने का मन बना लिया। उसने पत्नी से अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने पति को तलाक लेने की अनुमति दे दी। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पर अवैध संबंधों का झूठा आरोप लगाना क्रूरता है। न्यायाधीश दीपक वर्मा और दिपक शर्मा की पीठ ने विश्वनाथ अग्रवाल को पत्नी से तलाक देने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा कि उन्हें पत्नी साउ सरला को भरण पोषण के लिए 50 लाख रूपए देने होंगे। पीठ ने कहा कि सरला ने झूठे आरोप लगाकर पति और ससुर के खिलाफ क्रूरता की है। झूठे आरोपों के कारण दोनों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
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