200 की सीमा खत्म, खूब करो एसएमस
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई के फैसले को पलटते हुए मोबाइल धारकों को प्रतिदिन 200 से ज्यादा एसएमएस करने की छूट दे दी है। हालांकि कारोबारियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सीकरी और राजीव सहाय की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस तरह की पाबदी लगाना उचित नहीं।
मालूम हो कि ट्राई ने 27 सितम्बर 2011 को मोबाइल धारकों पर रोज 220 से अधिक मैसेज करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि ट्राई का यह आदेश अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने के समान है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई के फैसले को पलटते हुए मोबाइल धारकों को प्रतिदिन 200 से ज्यादा एसएमएस करने की छूट दे दी है। हालांकि कारोबारियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सीकरी और राजीव सहाय की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस तरह की पाबदी लगाना उचित नहीं।
मालूम हो कि ट्राई ने 27 सितम्बर 2011 को मोबाइल धारकों पर रोज 220 से अधिक मैसेज करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि ट्राई का यह आदेश अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने के समान है।
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