होशियारपुर. मौसेरी बहन के साथ शादी के जाली प्रमाण पत्र हाईकोर्ट में देकर शादी रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश करने वाले एक युवक को उस समय लेने के देने पड़ गए जब कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद युवती की शिकायत पर गढ़शंकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया।
गढ़शंकर की दीप कालोनी की निवासी एक युवती ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया है कि गांव पदराणा में रिश्ते में लगती उसकी मौसी का लड़का नवप्रीत सिंह का उनके घर में आना जाना था। युवक ने कई बार उसके साथ आपत्तिजनक शरारतें की थी। इसको लेकर उसने उससे माफी भी मांगी थी।
युवती ने बताया कि आरोपी उसके भाई की शादी में शामिल हुए थे, इस दौरान आरोपी ने उसकी फोटो काट कर अपने साथ जोड़ ली और शादी का जाली प्रमाण पत्र तैयार कर हाईकोर्ट में पेश कर दिया। उसका आरोप था कि 6 फरवरी को आरोपी ने जब उसके घर में अकेला पाया तो उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
इसके बाद उन्होंने तहसीलदार के साथ बात कर प्रमाण पत्रों की जानकारी ली तो पता चला कि यह सब जाली थे, क्योंकि इस संबंधी आरोपी ने बताया था कि उसकी शादी गांव पदराना में हुई थी जबकि गांव के सरपंच ने बताया कि शादी गांव में हुई ही नहीं।
दस्तावेज तैयार कर उन्होंने हाईकोर्ट में दावे को गलत बताया तो जांच के बाद कोर्ट ने नवप्रीत की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 354, 465, 468, 471, 506, 427 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
गढ़शंकर की दीप कालोनी की निवासी एक युवती ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया है कि गांव पदराणा में रिश्ते में लगती उसकी मौसी का लड़का नवप्रीत सिंह का उनके घर में आना जाना था। युवक ने कई बार उसके साथ आपत्तिजनक शरारतें की थी। इसको लेकर उसने उससे माफी भी मांगी थी।
युवती ने बताया कि आरोपी उसके भाई की शादी में शामिल हुए थे, इस दौरान आरोपी ने उसकी फोटो काट कर अपने साथ जोड़ ली और शादी का जाली प्रमाण पत्र तैयार कर हाईकोर्ट में पेश कर दिया। उसका आरोप था कि 6 फरवरी को आरोपी ने जब उसके घर में अकेला पाया तो उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
इसके बाद उन्होंने तहसीलदार के साथ बात कर प्रमाण पत्रों की जानकारी ली तो पता चला कि यह सब जाली थे, क्योंकि इस संबंधी आरोपी ने बताया था कि उसकी शादी गांव पदराना में हुई थी जबकि गांव के सरपंच ने बताया कि शादी गांव में हुई ही नहीं।
दस्तावेज तैयार कर उन्होंने हाईकोर्ट में दावे को गलत बताया तो जांच के बाद कोर्ट ने नवप्रीत की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 354, 465, 468, 471, 506, 427 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
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