दो फर्जी परिक्षार्थियो सहित तीन गिरफ्तार
बाड़मेर जिले में शनिवार को दो पारियों में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले तीन जानो के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए जिसमे दो जाने किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे .पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने बताया की आज विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर 2 पारियों में सपन्न हुई परीक्षा के दौरान पुलिस थाना कोतवाली व सदर बाड़मेर के क्षैत्र में परीक्षा केन्द्रों पर फर्जी
अभ्यार्थी द्वारा परीक्षा देते व अभ्यार्थी को नकल करवाते हुए को पकड़ने के सम्बंध में दर्ज
अपराधिक प्रकरणों को दर्ज कर अग्रीम कार्यवाही आरम्भ कर दी हे .उन्होंने बताया की
.प्रार्थी श्री रुगमल पुत्र श्री देवमल खत्री, केन्द्राधिक्षक रा0उ0प्रा0वि0 रेल्वे कुआ नं0 3 बाड़मेर
ने मुलजिम गोमाराम पुत्र. रामाराम जाति जाट निवासी अरणियाली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
करवाया कि मुलजिम द्वारा परिक्षार्थी चेनाराम पुत्र मोडाराम रोल नम्बर 55110066 की जगह
पर फर्जी अभ्यार्थी बन कर परीक्षा देते हुए उड़न दस्ते द्वारा प्रवेश पत्र फोटों व आईडी पू्रफ
मिलान करने पर फर्जी पाये जाने पर मु0न0 243 दिनांक 02.06.2012 धारा 419, 420
भादस व 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम अधिनियम 1992
के तहत पुलिस थाना कोतवाली बा़ड़मेर पर दर्ज करवाया गया।
इसी तरह प्रार्थी श्री रुघाराम पुत्र लालाराम गर्ग, केन्द्राधिक्षक गौरव विधा मन्दिर बाड़मेर ने मुलजिम
चुनाराम पुत्र चिमनाराम जाट निवासी उदासर व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
करवाया कि मुलजिम द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग कर प्रश्न पुस्तिका को अपने सार्थी
की मदद से परीक्षा केन्द्र से बाहर पहॅूचा कर गायब करने पर मु0न0 206 दिनांक 02.06.
2012 धारा 3, 4, 6, 6 अ भादस व 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की
रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत पुलिस थाना सदर बा़ड़मेर पर दर्ज करवाया गया।
इधर प्रार्थी श्री शेराराम पुत्र अमराम जांगिड़, केन्द्राधिक्षक केन्द्रिय विघालय जालिपा बाड़मेर ने
मुलजिम मनोहरलाल पुत्र पुनमचन्द विश्नोइ्रर नि0 करड़ा जिला जालोर के विरुद्ध मुकदमा
दर्ज करवाया कि मुलजिम द्वारा मुलजिम द्वारा परिक्षार्थी मंगलाराम पुत्र राजूराम रोल नम्बर
55256657 की जगह पर फर्जी अभ्यार्थी बन कर परीक्षा देते हुए पाये जाने पर मु0न0 207
दिनांक 02.06.2012 धारा 419, 420 भादस व 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित
साधन की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत पुलिस थाना सदर बा़ड़मेर पर दर्ज करवाया
गया। --
अभ्यार्थी द्वारा परीक्षा देते व अभ्यार्थी को नकल करवाते हुए को पकड़ने के सम्बंध में दर्ज
अपराधिक प्रकरणों को दर्ज कर अग्रीम कार्यवाही आरम्भ कर दी हे .उन्होंने बताया की
.प्रार्थी श्री रुगमल पुत्र श्री देवमल खत्री, केन्द्राधिक्षक रा0उ0प्रा0वि0 रेल्वे कुआ नं0 3 बाड़मेर
ने मुलजिम गोमाराम पुत्र. रामाराम जाति जाट निवासी अरणियाली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
करवाया कि मुलजिम द्वारा परिक्षार्थी चेनाराम पुत्र मोडाराम रोल नम्बर 55110066 की जगह
पर फर्जी अभ्यार्थी बन कर परीक्षा देते हुए उड़न दस्ते द्वारा प्रवेश पत्र फोटों व आईडी पू्रफ
मिलान करने पर फर्जी पाये जाने पर मु0न0 243 दिनांक 02.06.2012 धारा 419, 420
भादस व 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम अधिनियम 1992
के तहत पुलिस थाना कोतवाली बा़ड़मेर पर दर्ज करवाया गया।
इसी तरह प्रार्थी श्री रुघाराम पुत्र लालाराम गर्ग, केन्द्राधिक्षक गौरव विधा मन्दिर बाड़मेर ने मुलजिम
चुनाराम पुत्र चिमनाराम जाट निवासी उदासर व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
करवाया कि मुलजिम द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग कर प्रश्न पुस्तिका को अपने सार्थी
की मदद से परीक्षा केन्द्र से बाहर पहॅूचा कर गायब करने पर मु0न0 206 दिनांक 02.06.
2012 धारा 3, 4, 6, 6 अ भादस व 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की
रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत पुलिस थाना सदर बा़ड़मेर पर दर्ज करवाया गया।
इधर प्रार्थी श्री शेराराम पुत्र अमराम जांगिड़, केन्द्राधिक्षक केन्द्रिय विघालय जालिपा बाड़मेर ने
मुलजिम मनोहरलाल पुत्र पुनमचन्द विश्नोइ्रर नि0 करड़ा जिला जालोर के विरुद्ध मुकदमा
दर्ज करवाया कि मुलजिम द्वारा मुलजिम द्वारा परिक्षार्थी मंगलाराम पुत्र राजूराम रोल नम्बर
55256657 की जगह पर फर्जी अभ्यार्थी बन कर परीक्षा देते हुए पाये जाने पर मु0न0 207
दिनांक 02.06.2012 धारा 419, 420 भादस व 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित
साधन की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत पुलिस थाना सदर बा़ड़मेर पर दर्ज करवाया
गया। --
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