शुक्रवार, 15 जून 2012

जीवों का शिकार करने के आरोपियों की जमानत खारिज

बालोतरा वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रकृति के हितों की सुरक्षा को देखते हुए वन्य जीवों का शिकार करने के आरोपियों की जमानत को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रेक) कैम्प कोर्ट बालोतरा ने खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि २३ मई को स्थानीय वार्ड संख्या ३४ में कमलादेवी पत्नी भंवराराम सांसी के घर वन्य जीव के शिकार कर वन्य जीवों के मांस की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर चिंकारे व ३ खरगोश का मांस बरामद कर आरोपी देवाराम पुत्र चैनाराम भील, रामेश्वरलाल पुत्र मालाराम सांसी, खरताराम पुत्र गेनाराम सांसी व खीमाराम पुत्र गणेशाराम भील को गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोपी देवाराम पुत्र चैनाराम भील निवासी कमठाई ने जमानत के लिए आवेदन पत्र पेश किया था। न्यायलय में आरोपी के जमानत की सुनवाई के दौरान गहन अवलोकन कर मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपी का जमानत पत्र खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट रामसिंह सोढ़ा, सोनिया गौड़ व रोहित सोलंकी ने की व परिवादी की ओर से किशनलाल की ओर से एडवोकेट उम्मेदसिंह चंपावत, ओमप्रकाश, भंवरलाल विश्रोई ने तर्क प्रस्तुत किए और राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता मानाराम विश्रोई व महेन्द्र पिथाणी ने तर्क प्रस्तुत किए।

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