शुक्रवार, 15 जून 2012

विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज


विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन को ब्लैकमेल करने के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़मेर ने खारिज कर दी है। विधायक जैन ने 6 जून 2012 को मामला दर्ज करवाया था कि स्थानीय समाचार पत्र से जुड़े लोग सीडी का हवाला देते हुए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़मेर ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र का खारिज कर दिया है।

गुरूवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ब्लैकमेल करने के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी । इस मामले में प्रार्थी की ओर से एडवोकेट दलपतसिंह राठौड़ तथा एडवोकेट अमृतलाल जैन ,संपत राज बोथरा व जसवंत बोहरा ने फरियादी की ओर से पैरवी की

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें