जोधपुर। भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत ने देसूरी के पटवारी को जमीन हस्तांतरण के मामले में रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश भ्रष्टाचार मामलों के विशेष जज सुश्री प्रभा शर्मा ने आरोपी पटवारी सवाईसिंह को सुनाई।
मामले के अनुसार 18 जुलाई 2005 को परिवादी जसाराम ने भ्रष्टाचार निरोधक चौकी के प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस को रिपोर्ट करते हुए कहा कि उसने 15 दिन पहले साढ़े तीन बीघा जमीन खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री के लिए देसूरी तहसील गया। वहां पर पटवारी धारिया सवाई सिंह जिसके पास ग्राम खारडा का चार्ज भी है, ने जमीन हस्तांतरण के पेटे दो हजार रुपए की मांगी। जिस पर उसने एक हजार में सौदा तय करते हुए एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन के 20 जुलाई 2012 को एसीबी ने ट्रैप आयोजित किया जिसमें पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई तथा 20 जुलाई 2007 को पटवारी के खिलाफ चालान पेश किया गया।
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