शेखपुरा। बिहार में शेखपुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की गवाही पर उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप था। जज केएम तिवारी ने बुधवार को भरत साव को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि उसकी बेटी शोभा की गवाही पर अदालत भरोसा करती है। वह घटना की चश्मदीद गवाह थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भरत साव ने दो साल पहले लोहे की मोटी छड़ से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। एक अन्य घटना में फास्ट कोर्ट-1 के जज रामदरथ ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भरत साव ने दो साल पहले लोहे की मोटी छड़ से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। एक अन्य घटना में फास्ट कोर्ट-1 के जज रामदरथ ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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