उदयपुर। सर्वऋतुविलास क्षेत्र स्थित होटल सागर पैलेस के कमरे में गर्भवती महिला व उसकी ढाई वर्षीय मासूम बेटी की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व दो हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
छत्तीसगढ़ से उदयपुर आकर तिहरे हत्याकाण्ड को अंजाम देने वाला कुम्हारी दुर्ग निवासी योगेश कुमार पुत्र बेनूराम देवागंन 8 मार्च 2011 को वारदात के बाद भाग गया था। लेकिन घटनास्थल पर रायपुर की फर्म का मिला पता आरोपी की गिरेबां तक जा पहुंचा। आरोपी यहां होटल के कमरा नम्बर 102 में अहमदाबाद का रमेश तिवारी बनकर ठहरा था। यहां उसने प्रेमिका बलजीत कौर और उसकी पुत्री जयश्री का गला दबा कर मारा था। हत्याकांड में बलजीत की कोख में पल रहा पांच माह का भू्रण भी दुनिया में आने से पहले चल बसा।
उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी प्रणय सनाढ्य ने 23 गवाह व 80 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी हेमंत कुमार जैन ने धारा-302 में आजीवन कारावास व दो हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 419 व 465 में एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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