बुधवार, 23 मई 2012

आरोपी ने दो वर्ष पूर्व दिया था वारदात को अंजाम


दो अध्यापकों के हत्यारे को उम्र कैद की सजा 
आरोपी ने दो वर्ष पूर्व दिया था वारदात को अंजाम 


जैसलमेर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पुष्पेंद्रसिंह हाडा ने मंगलवार को दो अध्यापकों की हत्या के मामले में आरोपी इंद्रसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि 11 मई 2010 को आरोपी इंद्रसिंह ने पारिवारिक रंजिश के चलते पारेवर गांव के पास स्कूल से लौट रहे शिक्षक कल्याणसिंह व दीपसिंह की हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतकों के भाई गंगासिंह ने मोहनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 11 मई 2010 को लीला पारेवर में अध्यापक के रूप में कार्यरत उसके बड़े भाई कल्याणसिंह व दीपसिंह 12 बजे के करीब स्कूल से पारेवर गांव आ रहे थे। रास्ते में भोमियाजी के थान के पास उन दोनों के पीछे इंद्रसिंह ट्रैक्टर लेकर आया। इंद्रसिंह ने दोनों के पीछे ट्रैक्टर भगाया और उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया। उसके बाद उसने लोहे के सरिए से भी उन पर वार किए। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजक पक्ष की ओर से लोक अभियोजक महेन्द्र चौधरी ने न्यायालय में 25 गवाह व 96 दस्तावेज पेश किए।  


जिला एवं सेशन न्यायाधीश पुष्पेंद्रसिंह हाडा ने बहस सुनकर अभियुक्त इंद्रसिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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