जोधपुर। पूर्व मंत्री महीपाल मदेरणा ने शहाबुद्दीन के मार्फत 9 अगस्त को भंवरी के लिए 10 लाख रुपए और चालीस लाख का चैक समझौता पत्र के साथ भेजा था। लेकिन भंवरी ने समझौते से इनकार कर दिया और पैसे वापिस भिजवा दिए। इस पर महीपाल मदेरणा ने सहीराम से किसी तरह भंवरी के मामले को हमेशा के लिए निपटा देने के आदेश दिए।
यह कहना था सीबीआई की ओर से अभियोजन पक्ष का जो शनिवार को अजा-जजा मामलों की विशेष अदालत में एएनएम भंवरी के अपहरण व हत्या के षडय़ंत्र मामले में चार्ज बहस में शिरकत कर रहे थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप सक्सेना की अदालत में सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव तथा विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने कहा कि इससे बाद में सहीराम, सोहनलाल व शहाबुद्दीन भंवरी को ठिकाने लगाने की विभिन्न योजनाएं तैयार करने लगे। इस बीच सहीराम ने मदेरणा को बताया कि लूणी विधायक मलखान सिंह की बहन इन्द्रा व सोहनलाल भी इसी काम में लगे हुए हैं। बहस अधूरी रही तथा अगली सुनवाई की तारीख 8 जून मुकर्रर की गई।
महीपाल ने लगाई हाजिरी माफी की अर्जी
अदालत में महीपाल मदेरणा के अधिवक्ता ने मदेरणा के कमर दर्द के चलते आगामी पेशियों पर हाजिरी माफी देने का आवेदन किया। जिस पर अदालत ने हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया, लेकिन जेल प्रशासन को मदेरणा के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
लूणी विधायक मलखान सिंह विश्नोई का जमानत आवेदन खारिज
अजा-जजा मामले की विशेष अदालत ने भंवरी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे लूणी विधायक मलखानसिंह विश्नोई की ओर से दायर जमानत आवेदन को खारिज करते हुए उसे जेल से रिहा करने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने जमानत आवेदन अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए खारिज करते हुए कहा कि मामला राजनीति के पृष्ठभूमि वाले लोगों का है, जिन्होंने अपनी ताकत का परिचय देते हुए अपहरण व हत्या जैसे षडय़ंत्र को अंजाम दिया। यदि ऐसे लोगों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे गवाहों पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे।
यह कहना था सीबीआई की ओर से अभियोजन पक्ष का जो शनिवार को अजा-जजा मामलों की विशेष अदालत में एएनएम भंवरी के अपहरण व हत्या के षडय़ंत्र मामले में चार्ज बहस में शिरकत कर रहे थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप सक्सेना की अदालत में सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव तथा विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने कहा कि इससे बाद में सहीराम, सोहनलाल व शहाबुद्दीन भंवरी को ठिकाने लगाने की विभिन्न योजनाएं तैयार करने लगे। इस बीच सहीराम ने मदेरणा को बताया कि लूणी विधायक मलखान सिंह की बहन इन्द्रा व सोहनलाल भी इसी काम में लगे हुए हैं। बहस अधूरी रही तथा अगली सुनवाई की तारीख 8 जून मुकर्रर की गई।
महीपाल ने लगाई हाजिरी माफी की अर्जी
अदालत में महीपाल मदेरणा के अधिवक्ता ने मदेरणा के कमर दर्द के चलते आगामी पेशियों पर हाजिरी माफी देने का आवेदन किया। जिस पर अदालत ने हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया, लेकिन जेल प्रशासन को मदेरणा के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
लूणी विधायक मलखान सिंह विश्नोई का जमानत आवेदन खारिज
अजा-जजा मामले की विशेष अदालत ने भंवरी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे लूणी विधायक मलखानसिंह विश्नोई की ओर से दायर जमानत आवेदन को खारिज करते हुए उसे जेल से रिहा करने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने जमानत आवेदन अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए खारिज करते हुए कहा कि मामला राजनीति के पृष्ठभूमि वाले लोगों का है, जिन्होंने अपनी ताकत का परिचय देते हुए अपहरण व हत्या जैसे षडय़ंत्र को अंजाम दिया। यदि ऐसे लोगों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे गवाहों पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें