सिरोही के तत्कालीन कलेक्टर के पीए को सजा
भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष अदालत ने दस वर्ष पुराने रिश्वत लेने के मामले में सिरोही के तत्कालीन जिला कलेक्टर के पीए को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एसीबी ने तत्कालीन जिला कलेक्टर को भी दोषी माना था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई।
भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष न्यायाधीश प्रभा शर्मा ने अपने फैसले में आरोपी पीए उमाशंकर दवे को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक देवीसिंह भाटी ने अदालत में बताया कि अभियुक्त दवे ने कालंद्री निवासी तेजाराम के हथियार का लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इस पर तेजाराम ने आरोपी को 40 हजार रूपए दिए। इस समय एसीबी की टीम ने छापा मारा और आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में पीए द्वारा उच्चाधिकारियों के लिए रूपया लिए जाने की बात कही थी।
भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष न्यायाधीश प्रभा शर्मा ने अपने फैसले में आरोपी पीए उमाशंकर दवे को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक देवीसिंह भाटी ने अदालत में बताया कि अभियुक्त दवे ने कालंद्री निवासी तेजाराम के हथियार का लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इस पर तेजाराम ने आरोपी को 40 हजार रूपए दिए। इस समय एसीबी की टीम ने छापा मारा और आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में पीए द्वारा उच्चाधिकारियों के लिए रूपया लिए जाने की बात कही थी।
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